N1Live Haryana हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
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हत्या के मामले में अदालत ने नौ आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

The court sentenced nine accused to life imprisonment in the murder case.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने हत्या के एक मामले में नौ दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 29,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एक आरोपी बलजीत की अदालती कार्यवाही के दौरान मौत हो गई।

जिला पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हंसावास निवासी ईश्वर सिंह अपने मामा के पास गांव बाघपुर में रहता था। अगस्त 2018 में ईश्वर कावड़ लाने के लिए अपने गांव हंसावास आया था। 3 अगस्त 2018 को जब वह अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर गुरावड़ा गांव से घर लौट रहा था, तो रेलवे फाटक के पास मोटरसाइकिल सवार 8-10 युवकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने बताया कि युवकों ने पुरानी रंजिश के चलते ईश्वर पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

“घटना के बाद, हंसावास के दीपक ने रोहड़ाई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया, जिनकी पहचान दीपक, बलजीत, रिंकपाल उर्फ ​​रिंकू, धीर सिंह उर्फ ​​धीरज, रोहतास, लक्ष्मण, देवेंद्र उर्फ ​​काला उर्फ ​​देबू, नरबीर उर्फ ​​हाथी, परविंदर उर्फ ​​छोटू और मुरारी के रूप में हुई है। बाद में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया,” प्रवक्ता ने कहा।

उन्होंने बताया कि जांच पूरी होने पर रोहड़ाई थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में साक्ष्य और गवाहों के बयान पेश करते हुए चार्जशीट दाखिल की। ​​मुकदमे के दौरान एक आरोपी बलजीत की मौत हो गई। हालांकि, कोर्ट ने बाकी नौ आरोपियों को ईश्वर सिंह की हत्या का दोषी पाया।

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