November 24, 2024
Chandigarh

हेरोइन मामले में दोषी को 40 दिन की सजा और 5 हजार की सजा

ग्राम दस हेरोइन मामले में राजेश चौहान को अदालत ने 40 दिन की सजा और 5 हजार रुपये की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने अपना अपराध बिना किसी दबाव व देनदारी के किया है। फिल्मांकन की अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है।

यदि दोष सिद्ध नहीं होता है तो धारा 21 के तहत अपराध के तहत 15 दिनों के लिए उसकी सजा बढ़ा दी जाएगी। जिक्रयोग है कि 25 जनवरी, 2022 को लापता हरमिंदर सिंह अपनी पुलिस पार्टी के साथ मुख्य मार्ग पर पदस्थापित थे। शाम करीब साढ़े 6 बजे पुलिस पार्टी की एक इनोवा कार सामने आई जिसमें गुप्तचर राजेश चौहान आ रहे थे। ईस्टर्न ने पुलिस पार्टी को अपनी गाड़ी घुमाने के लिए प्रेरित किया। पुलिस को उस पर शक हुआ और पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उस पर कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने उसकी जेब से 10 ग्राम 30 एलपीजी हेरोइन बरामद की।

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