कराची,पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने घोषणा की है कि वह ‘जनहित में’ बाजार के समय पर लगाए गए प्रतिबंधों को 10 जुलाई तक हटा देगी। डॉन की खबर के अनुसार, 17 जून को प्रांतीय सरकार ने चल रहे ‘ऊर्जा संकट आपातकाल’ के दौरान बिजली के संरक्षण के लिए 16 जुलाई तक प्रांत भर के बाजारों, शॉपिंग मॉल, विवाह हॉल और रेस्तरां के संचालन के घंटों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
आदेश के तहत सभी बाजारों, दुकानों और शॉपिंग मॉल को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसमें मेडिकल स्टोर, फार्मेसियों, अस्पतालों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, बेकरी और दूध की दुकानें अपवाद के साथ थीं।
सिंध प्रांत की सरकार ने रविवार को जारी एक परामर्श में कहा, “पिछली अधिसूचना (प्रतिबंधों के संबंध में) 11 जुलाई से तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी।”
पंजाब सरकार द्वारा रात 9 बजे बाजार बंद करने की पाबंदी समाप्त करने के एक दिन बाद सिंध पर प्रतिबंध हटाने का फैसला आया, जिससे व्यापारियों और दुकानदारों को ईद-उल-अजहा की पूर्व संध्या पर 9 जुलाई तक छूट का लाभ उठाने की अनुमति मिली।
पाकिस्तान वर्तमान में ऊर्जा की कमी का सामना कर रहा है, देश के कुछ हिस्सों में दैनिक आधार पर घंटों तक लोडशेडिंग देखी जा रही है।
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