हरियाणा मंत्रिमंडल ने मंगलवार को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग पैरा-मेडिकल और विविध पदों (राज्य समूह-सी) सेवा नियम, 1998 में संशोधन को मंजूरी दे दी।
इन संशोधनों में मुख्य रूप से सेवा नियमों में वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी के 22 नए सृजित पदों को शामिल करने और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में रेडियोलॉजी पेशेवरों की विकसित होती भूमिका के अनुरूप मौजूदा रेडियोग्राफर पदों के नामकरण को रेडियोलॉजी अधिकारी के रूप में अद्यतन करने का प्रावधान है।
10 जून, 2020 को जारी एक सरकारी अधिसूचना के माध्यम से प्रत्येक जिले में एक-एक करके वरिष्ठ रेडियोग्राफर के 22 पदों के सृजन के बाद इन संशोधनों की आवश्यकता उत्पन्न हुई है।
ये पद विभाग में कार्यरत योग्य रेडियोग्राफरों में से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे।
संशोधित नियमों के तहत, सेवा नियमों में वरिष्ठ रेडियोलॉजी अधिकारी की एक नई श्रेणी शुरू की गई है, जिसके लिए 22 पदों की स्वीकृत संख्या निर्धारित की गई है।
इस पद का वेतनमान एफपीएल-6, सेल-I (35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये) होगा और इसे मुख्य रूप से निर्धारित योग्यता और न्यूनतम पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले रेडियोलॉजी अधिकारियों में से पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा।
निर्धारित पात्रता शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी भी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा से स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया है।
मंत्रिमंडल ने सेवा नियमों में रेडियोग्राफर पदनाम को रेडियोलॉजी अधिकारी से बदलने वाले संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें नियुक्तियों, पदोन्नति, अनुशासनात्मक मामलों और सेवा शर्तों से संबंधित प्रासंगिक परिशिष्ट भी शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, संशोधित नियमों में नियुक्तियों में आरक्षण, सीधी भर्ती में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अनुभव में छूट, पात्रता शर्तें और नागरिकता संबंधी आवश्यकताओं से संबंधित संशोधित प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो सभी मौजूदा सरकारी नीतियों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप हैं।

