हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) की 10 सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाया है। यह अधिसूचना मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी की गई थी।
नई व्यवस्था के तहत, अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करना, प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन, संपत्ति हस्तांतरण विलेख, बिक्री के बाद संपत्ति का पुनर्हस्तांतरण और कृषि कार्यों के दौरान चोट या मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं 30 दिनों के भीतर प्रदान करनी होंगी। वहीं, बकाया न होने का प्रमाण पत्र और गिरवी संबंधी एनओसी जारी करना जैसी सेवाएं 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएंगी।


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