December 25, 2025
Haryana

बलात्कार और हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने मौत की सजा को 30 साल की कैद में बदल दिया।

The High Court commuted the death sentence to 30 years’ imprisonment in the case of rape and murder.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पांच वर्षीय बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी वीरेंद्र की मौत की सजा को बिना किसी छूट के 30 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है, यह मानते हुए कि केवल निवारण के आधार पर मृत्युदंड को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा और न्यायमूर्ति सुखविंदर कौर की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि अदालतों को “दंडात्मक उपायों के सभी पहलुओं को फांसी पर नहीं छोड़ना चाहिए” और केवल निवारण पर निर्भर रहने को “अवैज्ञानिक” बताया।

अदालत ने फैसला सुनाया कि जब दो कानूनी रूप से संभव विकल्प मौजूद हों — मृत्युदंड या लंबी कैद — तो कानून के अनुसार उस विकल्प को चुनना आवश्यक है जो “अत्यंत कठोर और अपरिवर्तनीय सजा” से बचाए। अदालत को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि वीरेंद्र उर्फ ​​भोलू सुधरने से परे था या इतना बड़ा खतरा पैदा करता था कि फांसी ही एकमात्र विकल्प था।

पीठ ने कहा कि समाज की रक्षा का उद्देश्य दोषी को तब तक जेल में रखकर प्राप्त किया जा सकता है जब तक कि वह अपनी पौरुषशक्ति के अंतिम चरण के करीब न पहुंच जाए। अदालत ने गौर किया कि वीरेंद्र का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, जेल में उसका आचरण संतोषजनक था और उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। अदालत ने पाया कि हत्या सुनियोजित नहीं बल्कि साक्ष्य नष्ट करने के लिए घबराहट में की गई कार्रवाई प्रतीत होती है।

अपराध का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि बच्ची दोषी के साथ “पूरी तरह भरोसे” में थी। वीरेंद्र ने बच्ची को 31 मई, 2018 को अगवा किया, उसके साथ बलात्कार किया, रसोई के चाकू से उसकी हत्या कर दी और उसके शव को आटे के डिब्बे में छिपा दिया। निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने असहमति जताते हुए कहा कि सजा तय करते समय अपराध, पीड़ित, अपराधी, उसके परिवार और समाज के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए, न कि केवल निवारक तर्क पर आधारित होना चाहिए।

सजा को कम करते हुए, अदालत ने बिना किसी छूट के 30 साल के कठोर कारावास का आदेश दिया और जुर्माने को बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया, जो पीड़ित परिवार को देय होगा।

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