March 26, 2025
Haryana

मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ चुनावी याचिका पर हाईकोर्ट रोजाना आधार पर सुनवाई करेगा

The High Court will hear the election petition against Minister Gaurav Gautam on a daily basis

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि हरियाणा के मंत्री गौरव गौतम के खिलाफ चुनाव याचिका पर प्रतिदिन सुनवाई की जाएगी। पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौतम ने अपने चुनाव अभियान के दौरान धर्म के नाम पर वोट की अपील करके भ्रष्ट आचरण किया।

न्यायमूर्ति अर्चना पुरी के समक्ष चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान दलाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन जैन ने दलील दी कि गौतम उच्च न्यायालय के नियमों के खंड 20(सी) के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने में विफल रहे हैं। प्रावधान के अनुसार, प्रतिवादी को सुनवाई से कम से कम तीन दिन पहले आरोपों का विस्तृत जवाब प्रस्तुत करना चाहिए।

जैन ने कहा कि गौतम को नोटिस की तामील 14 दिसंबर, 2024 को पूरी हो गई थी। नियमों के अनुसार, उनका जवाब 6 जनवरी तक देना था। हालांकि, गौतम ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, जिससे जैन ने तर्क दिया कि मंत्री का बचाव बंद कर दिया जाना चाहिए।

प्रस्तुतियों पर गौर करते हुए न्यायमूर्ति पुरी ने गौतम को एक सप्ताह के भीतर अपना लिखित बयान दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 28 मार्च को तय की गई है, जब कार्यवाही दिन-प्रतिदिन के आधार पर जारी रहेगी।

दलाल की याचिका में आरोप लगाया गया है कि गौतम ने अपने चुनाव अभियान को धार्मिक भावनाओं से जोड़कर वोट मांगे तथा चुनावी समर्थन हासिल करने के इरादे से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए।

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