सरकार ने 22 जुलाई तक शहरी स्थानीय निकायों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी करने के राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन नहीं किया है। राज्य चुनाव आयोग को आज लिखे पत्र में शहरी विकास विभाग ने कहा कि वह 24 जुलाई को होने वाली अगली कैबिनेट बैठक में आरक्षण रोस्टर का मामला रखेगा और अनुरोध किया कि कैबिनेट द्वारा निर्णय लिए जाने तक यूएलबी चुनावों के संबंध में आगे की कोई भी कार्रवाई स्थगित कर दी जाए।
विभाग ने आगे बताया कि आरक्षण रोस्टर को स्थगित करने का निर्णय 28 जून को हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया था; इसलिए, इस निर्णय को रद्द करना या संशोधित करना कैबिनेट के विशेष अधिकार क्षेत्र में आता है।
शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने लिखा कि विभाग राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के महत्व को गंभीरता से स्वीकार करता है तथा विभाग इन निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा यथाशीघ्र निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा।
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