अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशीले पदार्थों के कब्जे और बिक्री के आरोपी एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है और उसे पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने बैजनाथ तहसील के मझेरा गांव निवासी दोषी सुनीश कुमार (30) पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
15 जनवरी 2018 को, पापरोला और मझरा के बीच गश्त करते समय, बैजनाथ पुलिस ने मझरा मोड़ के पास सुनीश कुमार को संदेह के आधार पर रोका। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे तलाशी के लिए रोका और उसके कपड़ों के अंदर छिपा हुआ एक थैला बरामद किया। उसने थैला सड़क किनारे फेंक दिया। जब पुलिस ने थैला खोला तो उसमें 500 ग्राम चरस मिली।
सुनीश कुमार को गिरफ्तार कर बैजनाथ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हेरोइन के साथ युवक गिरफ्तार देहरा के मोईन पुलिस स्टेशन की एक टीम ने 2.56 ग्राम हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संतोष कुमार (30) के रूप में हुई है, जो नादौन तहसील के तारकड़ी का निवासी है।
पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर उसे तलाशी के लिए रोका और उसके पास से हेरोइन बरामद की।

