कालांवाली में 29 जून को होने वाले नगरपालिका चुनाव और 30 जून को मतगणना को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) शांतनु शर्मा ने शुक्रवार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत सख्त आदेश लागू किए हैं।
शर्मा ने बताया कि मतगणना सिरसा के चौधरी देवी लाल विश्वविद्यालय के डॉ. अंबेडकर भवन में होगी। 30 जून को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्त होने तक केवल अधिकृत व्यक्ति, जिसमें चुनाव कर्मचारी, पुलिस, अर्धसैनिक बल, उम्मीदवार और उनके मतगणना एजेंट शामिल हैं, को ही केंद्र के 500 मीटर के भीतर प्रवेश की अनुमति होगी। अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंधित वस्तुओं में हथियार, माचिस, रसायन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बेल्ट, अतिरिक्त कपड़े, चाबियाँ और यहाँ तक कि पेन भी शामिल हैं। केवल मतगणना एजेंट ही पेन, कागज, नोटपैड और आधिकारिक फॉर्म ले जा सकते हैं।
शर्मा ने आगे कहा कि इस दौरान मतगणना स्थल के पास विजय जुलूस और पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मतदान के दिन 29 जून को राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर के भीतर बूथ या शिविर लगाने की अनुमति नहीं है। यदि किसी स्थान पर कई मतदान केंद्र हैं, तो 200 मीटर से आगे केवल एक ही शिविर लगाने की अनुमति है। मतदान केंद्रों में प्रवेश केवल मतदाताओं, मतदान कर्मचारियों, उम्मीदवारों और अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित है। ये प्रतिबंध 28 जून से मतदान समाप्त होने तक प्रभावी रहेंगे।
27 जून की शाम से लेकर 29 जून को मतदान समाप्त होने तक कालांवाली और उसके आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे में शराब पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शराब की सभी दुकानें, बार, पब और थोक विक्रेता बंद रहेंगे। अगर 1 जुलाई को पुनर्मतदान होता है, तो उस दिन भी प्रतिबंध जारी रहेगा। सिरसा में, पुनर्मतदान या मतगणना के लिए आवश्यक होने पर 30 जून और 2 जुलाई को भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे।
इसके अलावा, मतदान के दिन मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने और अनावश्यक आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
28 जून से मतदान समाप्त होने तक हथियारों, ज्वलनशील पदार्थों और लाठी, रॉड, विस्फोटक जैसी वस्तुओं पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों, लाठी लेकर चलने वाले विकलांग व्यक्तियों और कृपाण लेकर चलने वाले सिखों को इससे छूट दी गई है।
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