अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे 70 साल के किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने दल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी अस्पताल बनाने वाले डल्लेवाल को वहां शिफ्ट किया जाए. सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब कार्रवाई कर सकती है. बता दें कि पुलिस की किसी कार्रवाई के डर से किसानों ने डल्लेवाल के चारों ओर ट्रॉलियां खड़ी कर ‘सुरक्षा घेरा’ बना लिया है, इसलिए पुलिस और किसानों के बीच टकराव की आशंका है. इस बारे में कल पंजाब सरकार की ओर से भी कोर्ट को बताया गया.
बता दें कि कल कोर्ट ने कहा था कि अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे डल्लेवाल को स्वास्थ्य जांच के लिए मनाएं. हरियाणा की सीमा से सटे ढाबी गुज्जरों के यहां आमरण अनशन पर बैठे डल्लेवाल का मेडिकल टेस्ट न कराने पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। शीर्ष अदालत ने पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह से दल्लेवाल को कम से कम एक सप्ताह तक इलाज कराने की व्यवस्था करने को कहा, जबकि अन्य लोग विरोध जारी रख सकते हैं।
महाधिवक्ता ने डल्लेवाल को समझाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अदालत की भावनाओं से अवगत कराने के लिए एक दिन का समय मांगा था। पीठ ने आज मामले को 20 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया था. कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने दल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने का आदेश दिया है.
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