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मध्य प्रदेश में रेस्टोरेंट में हुक्का उपयोग पर होगी तीन साल की सजा

There will be three years imprisonment for using hookah in restaurants in Madhya Pradesh

भोपाल, 30  दिसंबर। मध्य प्रदेश में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है।

इस अधिनियम के तहत अगर रेस्टोरेंट (भोजनालय) में हुक्का का उपयोग होता तो संचालक को तीन साल तक की सजा तथा एक लाख तक का जुर्माना होगा। राज्य सरकार के सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन अधिनियम-2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली जिस पर राज्यपाल की ओर से राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है।

इस संशोधित अधिनियम के मुताबिक भोजनालय में हुक्का बार नहीं खोला जा सकेगा और न ही चलाया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो तीन साल तक की सजा होगी किंतु एक साल से कम नहीं होगी। जुर्माना एक लाख रुपए तक का होगा। पचास हजार से कम यह जुर्माना नहीं होगा।

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