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मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को शिकायत करने के लिए होगा टोल फ्री नंबर – राजपूत

There will be toll free number for consumers to complain in Madhya Pradesh - Rajput

भोपाल, 16 मार्च । मध्य प्रदेश के उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य स्तर पर एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इनकी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

यह ऐलान राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में किया।

मंत्री राजपूत ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 में उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत उपभोक्ता समुचित कार्रवाई कर सकते हैं। उपभोक्ताओं को वस्तु या सेवा के चयन, सूचना, सुरक्षा एवं सुनवाई का अधिकार है। उपभोक्ता अनुचित व्यापार व्यवहारों पर उचित समाधान प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता ‘राइट टू रिपेयर‘ अधिकार का भी पूरा उपयोग करें। किसी भी स्थिति में ठगे जाने से बचें।

आयुक्त खाद्य एवं नागरिक आपूति रवींद्र सिंह ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण लोकेश जाटव, प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम पीएन. यादव सहित अधिकारी एवं उपभोक्ता उपस्थित थे।

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