पंजाब में नगर निगम चुनाव के चलते 21 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह घोषणा चुनाव आयोग ने की है. अधिसूचना में कहा गया है कि 5 नगर निगमों और 41 नगर परिषदों के अलावा, कुछ वार्ड-वार उपचुनाव 21 दिसंबर, 2024 को होंगे।
21 दिसंबर (शनिवार) को नगर निकायों के अधिकार क्षेत्र के तहत पंजाब के सभी सरकारी कार्यालयों में जहां चुनाव होने जा रहे हैं, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन सरकारी कर्मचारियों को विशेष अवकाश दिया जाएगा जो इन नगर निकायों के मतदाता हैं लेकिन अन्यत्र कार्यरत हैं।
Leave feedback about this