सार्वजनिक सेवा वितरण में पारदर्शिता और दक्षता में सुधार लाने के लिए, हरियाणा सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की तीन प्रमुख सेवाओं और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की एक सेवा को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में लाया है। इन सेवाओं के लिए अब समयबद्ध सेवा वितरण अनिवार्य कर दिया गया है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, आठवीं, दसवीं या बारहवीं तक की कक्षाओं के लिए छात्रावास सहित या बिना छात्रावास वाले निजी स्कूल को खोलने की अनुमति देने के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है।
इसके अतिरिक्त, अब निजी स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया आवश्यक कागजी कार्रवाई प्राप्त होने के 45 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी।
इसके अलावा, सरकार ने समान कक्षा स्तर के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) या हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के अलावा किसी अन्य बोर्ड से संबद्धता चाहने वाले स्कूलों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए 30 दिन की समय सीमा निर्धारित की है।
एक समानांतर घटनाक्रम में, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत स्टार्टअप पंजीकरण योजना को भी सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है, जिसके पूरा होने की निश्चित समय-सीमा 40 दिन है।