April 5, 2025
Haryana

गुरुग्राम में अवैध हथियार सप्लाई करने के आरोप में तीन को जेल

Three jailed for supplying illegal weapons in Gurugram

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने अवैध हथियार सप्लाई करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को 10 वर्ष तथा एक व्यक्ति को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

पुलिस के अनुसार, 19 मार्च 2022 को एक अवैध हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले अभिषेक उर्फ ​​गब्बर के रूप में हुई है। उसके पास से कुल 25 देसी पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए गए। पूछताछ में उसने अपने दो साथियों के नाम बताए। पुलिस ने उसके साथियों अभिषेक उर्फ ​​जीतू और सुनील को भी गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ मानेसर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है।

उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस टीम ने मामले की गहन जांच की, सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्र किए और उन्हें अदालत में पेश किया।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट और पुलिस द्वारा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने गुरुवार को अभिषेक उर्फ ​​गब्बर और अभिषेक उर्फ ​​जीतू को 10 साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने सुनील को चार साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

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