पुलिस ने मादक पदार्थों और मनोरोगी पदार्थों की अवैध तस्करी (एनडीपीएस) अधिनियम, 1988 की धारा 3 (1) के तहत सक्षम प्राधिकारी से उनके खिलाफ निरोध आदेश प्राप्त करने के बाद तीन आदतन तस्करों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई नूरपुर पुलिस द्वारा तैयार की गई विस्तृत फाइलों के बाद की गई, जिन्हें पिछले महीने गृह-सह-निरोध प्राधिकरण, शिमला के सचिव को इन आदेशों को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया था।
नूरपुर एसपी कुलभूषण वर्मा ने बताया कि पुलिस ने तीनों आरोपियों – छन्नी गांव के दलवीरो और खन्ना तथा दमताल के राज कुमार उर्फ सेठी – के खिलाफ तीन महीने की हिरासत का आदेश प्राप्त कर लिया है। उन्होंने आगे बताया कि तीनों को धर्मशाला जेल भेज दिया गया है और पुलिस जल्द ही उनके खिलाफ वित्तीय जांच शुरू करेगी।
वर्मा ने कहा कि पुलिस अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिले में ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, दलवीरो के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत पांच मामले दर्ज किए गए थे और एक मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था। खन्ना और राज कुमार के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत तीन मामले दर्ज किए गए थे।

