स्थानांतरण नीतियों से संबंधित एक फैसले में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रथम श्रेणी (क्लास-1) के अधिकारी भी किसी पद पर उचित अवधि तक सेवा करने के हकदार हैं और उन्हें मनमाने ढंग से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल ने टिप्पणी की कि जब भी किसी पदाधिकारी, यहां तक कि प्रथम श्रेणी के अधिकारी का भी, किसी विशेष स्टेशन पर तबादला किया जाता है, तो यह एक वैध अपेक्षा होती है कि उसे वहां उचित अवधि तक रहने की अनुमति दी जाएगी।
राज्य सरकार ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ता प्रथम श्रेणी का अधिकारी था, इसलिए वह राज्य की स्थानांतरण नीति के तहत तीन से पांच साल के सामान्य कार्यकाल के लाभ का हकदार नहीं था।
हालांकि, अदालत ने गौर किया कि इस मामले में याचिकाकर्ता को उसकी नियुक्ति के महज सात महीने के भीतर ही स्थानांतरित कर दिया गया था। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि सात महीने का कार्यकाल किसी भी तरह से उचित अवधि नहीं माना जा सकता, खासकर तब जब स्थानांतरण आदेश निजी प्रतिवादियों को समायोजित करने के लिए ही जारी किया गया प्रतीत होता है।
न्यायालय ने इस कार्रवाई को सत्ता का स्पष्ट दुरुपयोग बताते हुए कहा कि तबादला प्रशासनिक आवश्यकता या जनहित से प्रेरित नहीं था, बल्कि किसी अन्य अधिकारी को समायोजित करने के लिए किया गया था। न्यायालय ने आगे कहा कि सत्ता का ऐसा मनमाना प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करता है, जो कानून के समक्ष समानता और सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देते हैं।
याचिकाकर्ता संजय कुमार ने 9 दिसंबर, 2025 को जारी किए गए तबादले के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्हें रामपुर (रामपुर, नानखरी ब्लॉक), शिमला जिले में एसएमएस (बागवानी) के पद से एक निजी प्रतिवादी के स्थान पर डोडरा कावर, शिमला जिले में एसएमएस (बागवानी) के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि पिछली पोस्टिंग पर सामान्य कार्यकाल पूरा करने के बाद, रामपुर में उचित अवधि तक सेवा करने की उनकी वैध अपेक्षा थी। इसलिए, सात महीने बाद बिना किसी प्रशासनिक औचित्य के किया गया अचानक तबादला मनमाना था। तबादला आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भले ही तबादला नीतियों में वरिष्ठ अधिकारियों को निश्चित कार्यकाल की सुरक्षा स्पष्ट रूप से प्रदान न की गई हो, राज्य अपने तबादला अधिकारों का मनमाने ढंग से या अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं कर सकता।

