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तीन नए कानूनों पर सरकारी अभियोजकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू

Training program begins for government prosecutors on three new laws

करनाल, 14 मई तीन नए कानूनों – भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर सरकारी अभियोजकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार से हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में शुरू हुआ। ये कानून क्रमशः भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम 17 मई को समाप्त होगा. इसमें राज्य की विभिन्न इकाइयों से कुल 26 लोक अभियोजक भाग ले रहे हैं. पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ में सहायक प्रोफेसर एडवोकेट डॉ. दीपा सिंह ने प्रतिभागियों को तीनों नए कानूनों के अवलोकन, विकास और अधिनियमन के बारे में जानकारी दी।

आगामी सत्रों में, स्कूल ऑफ लॉ, गलगोटियास यूनिवर्सिटी, नोएडा, यूपी के सहायक प्रोफेसर पोरस राज अभियोजन से संबंधित सामान्य स्पष्टीकरण, विश्लेषण और सुधारों के साथ-साथ नए कानूनों में नई परिभाषाएँ पेश करेंगे, जबकि सहायक प्रोफेसर और ग्रीन क्रिमिनोलॉजिस्ट पुलिस विज्ञान एवं अपराध विज्ञान, चंडीगढ़ से डॉ. शैलजा बेनीवाल प्रतिभागियों को भारतीय न्याय संहिता के तहत मानव शरीर को प्रभावित करने वाले महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में सुधार से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी देंगी।

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