राज्य सरकार ने उन व्यावसायिक वाहनों के मालिकों को एक और मौका दिया है, जो आबकारी विभाग में यात्री एवं माल कर जमा नहीं करवा पाए हैं। अब उन्हें 31 दिसंबर तक ऐसा करने का मौका दिया गया है। बिलासपुर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी राजेश कुमार कौशल ने बताया कि ट्रांसपोर्टर 31 दिसंबर से पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में दस्तावेज जमा करवाकर टैक्स क्लीयरेंस प्राप्त कर लें।
हिमाचल प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों से 31 दिसंबर तक यात्री एवं माल कर जमा कराने का आग्रह

Transporters in Himachal Pradesh urged to deposit passenger and goods tax by December 31