September 8, 2024
Himachal

पांवटा में तीन तलाक का मामला, आरोपी गिरफ्तार

नाहन, 19 जुलाई पांवटा साहिब उपमंडल के अंतर्गत माजरा पुलिस थाने में तीन तलाक का मामला सामने आया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दहेज की मांग, घरेलू हिंसा और तीन तलाक की अवैध प्रथा का उल्लेख करते हुए शिकायत दर्ज की गई है।

माजरा पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। शिकायत में दिए गए विवरण के आधार पर, पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 85 और 115 (2) और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया।

पांवटा साहिब की पुलिस उपाधीक्षक अदिति सिंह ने बताया, “शिकायत के आधार पर हमने 25 वर्षीय आरोपी पति शाहरुख खान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। विस्तृत जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।”

भारत में तीन तलाक कानून 19 सितंबर, 2018 को लागू किया गया था। यह कानून मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को तीन बार तलाक बोलकर तलाक देने की प्रथा को अपराध मानता है। इस कानून के तहत पुलिस बिना वारंट के आरोपी पति को गिरफ्तार कर सकती है और कानून में अपराध के लिए सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान है।

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