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ओडिशा में 3.33 करोड़ की ऋण धोखाधड़ी के आरोप में दो बैंक अधिकारी गिरफ्तार

Two bank officials arrested in Odisha for loan fraud of Rs 3.33 crore

भुवनेश्वर, 9 दिसम्बर । ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अयोग्य व्यक्तियों के नाम पर धोखाधड़ी से ऋण स्वीकृत करने, करोड़ों रुपये की ऋण राशि और सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग करने के आरोप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के दो वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है।

आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एसपी दिलीप कुमार त्रिपाठी ने शुक्रवार को कहा कि दोनों को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था।

आरोपियों की पहचान दंबरुधर नायक और देवीदत्त पाणिग्रही के रूप में हुई है। नायक को क्योंझर और पाणिग्रही को भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया है।

ईओडब्ल्यू ने भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय प्रमुख अनादि बिस्वास द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर दोनों को गिरफ्तार किया।

अनादि बिस्वास ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी नायक और पाणिग्रही ने कटक में बैंक की भद्रेश्वर शाखा में शाखा प्रबंधक और कृषि वित्त अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान धोखाधड़ी से 68 केंद्रीय किसान क्रेडिट कार्ड (सीकेसीसी) ऋण, 24 सावधि ऋण स्वीकृत किए और सरकारी सब्सिडी का दुरुपयोग किया।

आरोपियों ने कथित तौर पर 18 सितंबर 2015 से 11 नवंबर 2018 तक अपने कार्यकाल के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को 3.33 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।

दिलीप कुमार त्रिपाठी ने आगे कहा कि आरोपी बैंकरों ने अवैध रूप से 68 सीकेसीसी खातों में लगभग 85.50 लाख रुपये, 24 टर्म लोन खातों में 1.49 करोड़ रुपये, पीएमईजीपी योजना के 8 उधारकर्ताओं की सब्सिडी राशि के 15.60 लाख रुपये और बैंक के लाभ और हानि खातों में 114 अनियमित लेनदेन के लिए 83.24 लाख रुपये की अवैध मंजूरी और हेराफेरी की है।

त्रिपाठी ने आगे कहा कि आरोपियों ने अधिकांश उधारकर्ताओं की जानकारी के बिना जाली दस्तावेजों का उपयोग करके ऋण मंजूर किया था। इसके अलावा, उन्होंने उधारकर्ताओं की सहमति के बिना सावधि ऋण की सीमा बढ़ा दी। इसके बाद, उन्होंने लगभग पूरे ऋण और सब्सिडी राशि का दुरुपयोग किया है।

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