पुलिस ने धोखाधड़ी और आव्रजन अधिनियम के तहत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव मिर्जापुर के रविन्द्र सिंह की शिकायत पर हरी सिंह व अनिल कंबोज के खिलाफ इमीग्रेशन एक्ट की धारा 10/24, बीएनएस की धारा 318 (4) तथा आईपीसी की धारा 120-बी, 406 व 420 के तहत रादौर थाने में मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसका बेटा 2023 में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी के लिए विदेश जाना चाहता था।
उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला कि हरि सिंह और अनिल कंबोज लोगों को विदेश भेजने का काम करते हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया, “मैं और मेरा बेटा हरि सिंह और अनिल कंबोज से मिले, जिन्होंने हमें बताया कि वे लोगों को विदेश भेजते हैं और उन्हें वहां नौकरी दिलाते हैं।”
उन्होंने कहा कि उनके बेटे को स्पेन भेजने के लिए उन्होंने 13 लाख रुपये की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने उन्हें विभिन्न किस्तों में 13.02 लाख रुपये, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज दिए।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया, “मेरे बेटे को स्पेन भेजने के बजाय उन्होंने उसे दूसरे देश भेज दिया। मैंने अपने बेटे को वापस भारत बुला लिया। आरोपी अब उनके पैसे वापस नहीं कर रहे हैं।”
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