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‘सिख इतिहास’ के प्रकाशन को लेकर एसजीपीसी के दो पूर्व पदाधिकारियों पर मामला दर्ज

Two former SGPC officials booked for publishing 'Sikh History'

अमृतसर पुलिस आयुक्त कार्यालय ने धर्म प्रचार समिति के दो पूर्व एसजीपीसी अधिकारियों, हरबंत सिंह और वारयाम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन दोनों पर आरोप है कि उन्होंने एक निजी प्रकाशक को ‘सिख इतिहास’ नामक हिंदी पुस्तक प्रकाशित करने की अनुमति दी, जिसमें सिख गुरुओं के बारे में आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया था। दोनों अधिकारी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

जेडी कनिंघम की अंग्रेजी कृति ‘द हिस्ट्री ऑफ द सिख्स’ का हिंदी अनुवाद यह पुस्तक लगभग 26 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई थी। शिकायतकर्ता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि पुस्तक में सिख गुरुओं के बारे में तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और 18 वर्षों के संघर्ष के बाद 7 दिसंबर को पूर्वी डिवीजन के कोतवाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि एसजीपीसी ने पुस्तक को तभी वापस लिया जब उन्होंने 2007 में सिख गुरुद्वारा न्यायिक आयोग में मामला दर्ज कराया था।

सिरसा ने अपनी शिकायत में उल्लेख किया कि एसजीपीसी ने संकल्प संख्या 558 के माध्यम से 7 अक्टूबर, 1997 को सिख इतिहास को हिंदी में प्रकाशित करने का आदेश दिया था। स्थानीय निजी प्रकाशक द्वारा लगभग 300 प्रतियां प्रकाशित की गईं, जिसे एसजीपीसी ने 1999 में 67,767 रुपये का भुगतान किया था। उन्होंने एसजीपीसी के पूर्ण वापसी के दावे को चुनौती देते हुए बताया कि आरटीआई के जवाबों से पता चलता है कि केवल पांच प्रतियां ही बची हैं और उन्होंने शेष 295 प्रतियों के बारे में प्रश्न उठाया।

एसजीपीसी के सचिव प्रताप सिंह ने 21 नवंबर को जारी एक बयान में कहा कि यह कदम सिखों की प्रमुख धार्मिक संस्था को जानबूझकर निशाना बनाने का प्रयास है। उन्होंने स्वीकार किया कि एसजीपीसी ने 1999 में खालसा की तीसरी शताब्दी के उपलक्ष्य में कनिंघम की कृति का सीमित संख्या में हिंदी अनुवाद किया था। उन्होंने याद दिलाया कि 23 नवंबर, 2007 को हुई आम सभा की बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित कर पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सभी मुद्रित प्रतियों को वापस मंगाने का आदेश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इस मुद्दे को दोबारा उठाना एसजीपीसी को बदनाम करने का प्रयास है।

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