अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अश्विनी कुमार की अदालत ने 2021 में एक नाबालिग लड़की (15) से बलात्कार के लिए उत्तर प्रदेश के दो निवासियों को 20 साल कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामले की शिकायत 31 मई 2021 को दर्ज कराई गई थी। शिकायत के बाद खेड़की दौला थाने में आईपीसी और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
जांच करते हुए पुलिस ने आखिरकार 11 जुलाई 2021 को दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनकी पहचान विनोद (26) और आकाश (24) के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के मूल निवासी हैं। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की और सभी जरूरी सबूत जुटाए।