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दुबई में गार्ड की मौत के लिए दो भारतीयों को देना होगा ब्लड मनी

दुबई, दुबई कोर्ट ऑफ अपील्स ने पिछले साल एक निर्माण स्थल पर एक क्रेन और लॉरी के बीच कुचले जाने के कारण एक सुरक्षाकर्मी की मौत के मामले में दो भारतीयों की सजा बरकरार रखी है। द नेशनल ने रिपोर्ट किया कि भारत के 35 वर्षीय सुरक्षा पर्यवेक्षक और 28 वर्षीय परियोजना प्रबंधक पर गार्ड की मौत का आरोप लगाया गया थाद्व जो पिछले साल 28 अगस्त को जुमेराह में एक निर्माणाधीन विला के स्थान पर हुआ था।

दुबई दुष्कर्म अदालत ने उन पर तीन-तीन हजार दिरहम का जुर्माना लगाया और पीड़ित परिवार को संयुक्त रूप से दो लाख दिरहम ब्लड मनी का भुगतान करने का आदेश दिया।

दुबई नगर पालिका निरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार भारतीयों ने सुरक्षा गार्ड को यह जानते हुए क्रेन चलाने की अनुमति दी कि वह काम करने के योग्य नहीं है। इसके कारण उसकी मौत हो गई।

अदालत को बताया गया कि सुरक्षा गार्ड ने एक लॉरी को ले जाने में मदद करने के लिए क्रेन चलाई, जिसमें एक मध्यम आकार का इलेक्ट्रिक जनरेटर था।

अदालत को बताया गया कि जब वह जनरेटर के चारों ओर रस्सियों को कसने के लिए क्रेन और लॉरी के बीच गया तो क्रेन चल पड़ी और गार्ड को कुचल दिया। क्रेन के ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे।

लॉरी चालक ने अदालत को बताया, मृतक ने दूर जाने के बजाय क्रेन को धक्का देकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा और दोनों वाहनों के बीच फंस गया।

मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शख्स की मौत सीने और पेट में चोट लगने के कारण हुई है।

दो लोगों पर गार्ड की मौत का आरोप लगाया गया था, जिसका उन्होंने जोरदार खंडन किया था।

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