पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रही मुहिम के बीच एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बटाला पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया गिरोह के विदेशी गैंगस्टर अमृत दलाम के प्रमुख साथियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से दो विदेशी निर्मित .30 कैलिबर पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान बटाला के सतकोहा निवासी विजय मसीह और बटाला के नाहरपुर खद्दर निवासी मलकीत सिंह के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि शुरुआती जाँच से पता चला है कि दोनों आरोपियों को गैंगस्टर अमृत दलाम ने टारगेट किलिंग करने का काम सौंपा था। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और उनके खिलाफ हत्या के प्रयास, एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।
डीजीपी ने बताया कि आरोपी मलकीत सिंह अगस्त 2025 में कलानौर बस स्टैंड पर प्रतिद्वंद्वी गिरोह के सदस्यों के साथ हुई गोलीबारी की घटना में भी शामिल था और तब से फरार था। उन्होंने बताया कि पूरे नेटवर्क और उसके आगे-पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए आगे की जाँच जारी है।
पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) बॉर्डर रेंज संदीप गोयल ने बताया कि अभियान के दौरान, आरोपी मलकीत सिंह ने पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की और छिपे हुए हथियार से पुलिस दल पर गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कुछ देर चली गोलीबारी के बाद उसे काबू कर लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी को गोली लगी है और उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।
बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुहैल कासिम मीर ने ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने विजय मसीह को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से एक विदेशी .30 बोर की पिस्तौल और तीन ज़िंदा कारतूस बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि विजय मसीह द्वारा किए गए खुलासे के आधार पर, पुलिस ने उसके साथी मलकीत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है, जो एक ख़तरनाक अपराधी है और गैंगस्टर अमृत दलम और जग्गू भगवानपुरिया नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
इस संबंध में, दो अलग-अलग मामले – एफआईआर संख्या 156 दिनांक 12.11.2025 शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत और एफआईआर संख्या 157 दिनांक 13.11.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, 221 और 132 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत – बटाला के पुलिस स्टेशन सेखवां में दर्ज किए गए हैं।

