पुलिस ने रविवार को बताया कि जम्मू और कश्मीर के उधमपुर की एक अदालत ने पंजाब के दो अंतरराज्यीय ड्रग तस्करों को 2020 के एनडीपीएस अधिनियम के तहत एक मामले में 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। लुधियाना निवासी जसप्रीत सिंह और संदीप सिंह, दोनों दोषियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि जुर्माना न भरने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कश्मीर से लौटते समय जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनके वाहन में 175 किलोग्राम अफीम का भूसा मिलने के बाद उन्हें 9 सितंबर, 2020 को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि मादक औषधि एवं मनोविकृत पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने बताया कि जांच और मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद, उधमपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

