सिरसा की एक त्वरित अदालत ने जुलाई 2021 में एक महिला के साथ बलात्कार और उसके गहने चोरी करने के आरोप में राजेश कुमार और रणवीर सिंह नामक दो व्यक्तियों को कारावास की सजा सुनाई। सोमवार को विशेष अदालत के न्यायाधीश डॉ. नरेश कुमार सिंघल ने यह फैसला सुनाया।
सिरसा के रत्तखेड़ा निवासी राजेश कुमार को बलात्कार और चोरी के आरोप में 14 साल की कठोर कारावास और 1.27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्हें आपराधिक विश्वासघात के लिए दो साल, घर में जबरन घुसने के लिए सात साल और एक अन्य संबंधित आरोप के तहत एक साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई, साथ ही कुल जुर्माना 1.28 लाख रुपये लगाया गया। सिरसा के मुन्नावासी निवासी रणवीर सिंह को भी सात साल की कारावास और 27,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, साथ ही इसी तरह की अतिरिक्त सजाएं भी दी गईं।
6 दिसंबर, 2021 को दर्ज किए गए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश कुमार एक निजी कंपनी में उसके साथ काम करता था। 4 जुलाई, 2021 को राजेश अपने साथी रणवीर के साथ उसके घर आया और आर्थिक तंगी का हवाला देते हुए उससे एक दिन के लिए सोने के गहने उधार ले लिए। उसी दिन बाद में, दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया। जब उसने गहने वापस मांगे, तो राजेश ने उन्हें लौटाने से इनकार कर दिया। उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ बलात्कार करना जारी रखा, लेकिन जब उसने शादी के लिए दबाव डाला, तो उसने शादी करने की किसी भी मंशा से इनकार कर दिया।
डबवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 376(डी), 450 और 406 के तहत आरोप दर्ज किए। दोनों आरोपियों को 23 दिसंबर, 2021 को गिरफ्तार किया गया।
जांच पूरी तरह से की गई, जिसमें अदालत में 23 गवाह पेश किए गए। सबूतों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद 28 फरवरी, 2022 को मामला अदालत में दर्ज किया गया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माने के रूप में 1.25 लाख रुपये पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिए जाएं।

