April 10, 2025
Haryana

बच्ची के बलात्कार और हत्या के मामले में दो को मौत की सजा

Two sentenced to death for rape and murder of a girl

फतेहाबाद की एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के मामले में दो लोगों को मौत की सजा सुनाई है। 29 जून, 2024 की रात को हुई घटना के ठीक नौ महीने बाद बुधवार को यह फैसला सुनाया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया। यह घटना 29 जून 2024 की रात को टोहाना के पास एक गांव में हुई थी। पीड़ित परिवार दो महीने पहले ही उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से खेतिहर मजदूर के तौर पर काम करने आया था। वे एक स्थानीय जमींदार की झोपड़ी में रह रहे थे।

अपराध की रात, तीन आदमी मुकेश, सतीश और शंभू, जो पास के खेतों में काम करते थे, परिवार से मिलने आए। उन्होंने शराब पी और बाद में चले गए। सुबह करीब 3 बजे बच्ची के पिता ने देखा कि बच्ची अपने बिस्तर से गायब है। अपनी पत्नी और ज़मींदार को सूचित करने के बाद, उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी।

बच्ची कुछ ही देर बाद खेत से कुछ ही दूर जाखल रोड पर खून से लथपथ हालत में मिली। बेहोश होने से पहले बच्ची ने अपने माता-पिता को बताया कि दो लोगों ने उसके साथ गलत काम किया है। उसे टोहाना सिविल अस्पताल ले जाया गया और फिर उसकी गंभीर हालत के कारण पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। नौ दिन बाद उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने मुकेश और सतीश को गिरफ़्तार कर लिया है। शंभू अपराध में शामिल नहीं था क्योंकि वह पहले ही भाग चुका था। बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और अपहरण की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। बच्ची की मौत के बाद हत्या की धाराएँ भी जोड़ी गईं।

एसपी आस्था मोदी ने घटना वाली रात घटनास्थल पर देरी से पहुंचने के लिए सब इंस्पेक्टर शकुंतला को निलंबित कर दिया। सरकारी वकील प्रद्युम्न सिंह के अनुसार, अदालत ने सोमवार को आरोपी को दोषी पाया और बुधवार को उसे मौत की सजा सुनाई।

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