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संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इज़राइल से नरसंहार कन्वेंशन का पालन करने का आह्वान किया

UN International Court of Justice calls on Israel to comply with Genocide Convention

बीजिंग, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने 26 जनवरी को हेग में बाध्यकारी “अनंतिम उपाय” जारी किए, जिसमें मांग की गई कि इज़राइल गाज़ा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के किसी भी कथित कृत्य को रोकने के लिए नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का अनुपालन करे।

पिछले साल 29 दिसंबर को, दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें इज़राइल पर नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उल्लंघन करने और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया गया।

दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से कन्वेंशन के तहत फ़िलिस्तीनी अधिकारों के किसी भी और उल्लंघन को रोकने के लिए उपाय करने का भी आग्रह किया। इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई की।

26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जॉन डोनोग्यू द्वारा दिए गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि गाजा पट्टी में विनाशकारी मानवीय स्थिति के बिगड़ने का गंभीर खतरा है।

अदालत ने फैसला सुनाया कि इज़राइल को नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए और गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ किसी भी कथित नरसंहार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए।

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