January 11, 2026
Himachal

ऊना : पुलिस का काम बाधित करने पर महिला, बेटे को तीन माह की कैद

ऊना की एक अदालत ने ड्यूटी पर तैनात एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी के काम में बाधा डालने के आरोप में मां-बेटे को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई है। जिला अटार्नी सोहन सिंह कौंडल के अनुसार, न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट नंबर 3 ने आदेश पारित किए।

कौंडल ने कहा कि 29 अक्टूबर 2015 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पीएसओ के पद पर तैनात कांस्टेबल अरुण कुमार ऊना जिला अदालत परिसर में ड्यूटी पर थे, तभी अरनियाला गांव निवासी आरती देवी और गुरचरण सिंह ने उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी.

उन्होंने कहा कि महिला और उसके बेटे ने कांस्टेबल को उसकी शर्ट के कॉलर से पकड़ लिया और उसकी वर्दी फाड़ दी। पुलिसकर्मी को बदनाम करने के लिए दोनों ने अपने मोबाइल फोन से उसकी तस्वीरें खींच लीं।

दोनों को तीन माह कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 

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