पालमपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर मुंडी गांव के पास न्यूगल नदी में अनियमित और अवैध खनन के कारण गंभीर पर्यावरणीय क्षति और जल प्रदूषण हुआ है। पालमपुर के निचले इलाकों के लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत, नदी अब खतरे में है। स्थानीय निवासियों के लगातार विरोध के बावजूद, नदी के किनारे स्थापित एक पत्थर तोड़ने वाली मशीन जेसीबी और पोकलेन जैसी भारी मशीनों का उपयोग करके पत्थर निकालना जारी रखती है, जिससे नदी के तल के कुछ हिस्सों में चार मीटर तक गहरी खाइयाँ बन जाती हैं।
पालमपुर और जयसिंहपुर के निचले इलाकों में माफिया के लिए अवैध खनन बेहद फायदेमंद हो गया है, जबकि पुलिस और खनन विभाग सहित स्थानीय अधिकारी इन गतिविधियों को अनदेखा करके इसमें शामिल दिखते हैं। निवासियों का दावा है कि राज्य भर में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने के मुख्यमंत्री के हालिया निर्देश का पालन पालमपुर क्षेत्र में अप्रभावी बना हुआ है।
कांगड़ा में ब्यास की सहायक नदियों और नालों के पास चल रहे कई स्टोन क्रशर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 2021 के दिशा-निर्देशों के बावजूद महत्वपूर्ण जल स्रोतों को प्रदूषित करना जारी रखते हैं। ये निर्देश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत जल निकायों के 100 मीटर के भीतर स्टोन क्रशर स्थापित करने पर रोक लगाते हैं। हालांकि, जयसिंहपुर और थुरल में कई क्रशर इन मानदंडों का उल्लंघन करते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता और खराब हो जाती है।
अवैध खनन से निपटने के लिए थुरल में स्थानीय पंचायतों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में पुलिस और खनन अधिकारियों से समर्थन की कमी के कारण बाधा उत्पन्न हुई है। दो महीने पहले, एक मुखबिर और पंचायत अध्यक्ष पर खनन माफिया ने हमला किया था, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मीडिया कवरेज के बाद ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
पिछले हफ़्ते मुख्यमंत्री ने राज्य के उपायुक्तों के साथ बैठक में अवैध खनन से होने वाले आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान पर ज़ोर दिया था और उन्हें ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था। हालाँकि, कांगड़ा जिले में इस निर्देश का बहुत कम असर हुआ है।
चल रहे अवैध खनन से क्षेत्र के पर्यावरण और पेयजल सुरक्षा को दोहरा खतरा है। उल्लंघनों को दूर करने और नदी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है।