कृषि विभाग ने फिरोजपुर के रिखी कॉलोनी में अग्रवाल खाद स्टोर के मालिक पुनीत बंसल के गोदाम में बिना लाइसेंस के रखे गए खाद को जब्त कर लिया है। बरामदगी के बाद अधिकारियों ने गोदाम में खाद के अनाधिकृत भंडार का पता लगाकर मालिक पर मामला दर्ज किया है।
पिछले सप्ताह मुख्य कृषि अधिकारी, जिला प्रबंधक और एफएसओ मार्कफेड को भी किसानों की मांग के बावजूद डीएपी का स्टॉक छिपाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया था।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को विभिन्न निर्माताओं से 997 बैग यूरिया और 890 बैग पोटाश उर्वरक मिले। बंसल संग्रहीत उर्वरकों के लिए आवश्यक लाइसेंस या बिल दिखाने में विफल रहे, जिसके बाद अधिकारियों ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया।
बलदेव सिंह को मामले में जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच, बंसल पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 4 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(2)7 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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