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यूपी: श्रम कानूनों के पालन को लेकर सख्ती, 49 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त

UP: Strict enforcement of labour laws, licenses of 49 contractors cancelled

28 अप्रैल । गौतमबुद्ध नगर जनपद में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए श्रम विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। अपर श्रमायुक्त गौतमबुद्धनगर राकेश द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार निरीक्षण और प्रवर्तन की कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत संविदाकारों द्वारा श्रम कानूनों के अनुपालन में कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थीं। इस पर विभाग द्वारा संबंधित संविदाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। हालांकि, जिन संविदाकारों ने इन नोटिसों का कोई जवाब नहीं दिया, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 14 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं।

अपर श्रमायुक्त के अनुसार, अब तक कुल 49 संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। साथ ही इन सभी को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश को प्रस्ताव भेजा गया है। यह कार्रवाई उन संविदाकारों के खिलाफ की गई है जो श्रम कानूनों की लगातार अनदेखी कर रहे थे और श्रमिकों के हितों की उपेक्षा कर रहे थे। इसके अलावा, विभाग ने आज ही 6 अन्य संविदाकारों के खिलाफ भी कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि इन संविदाकारों द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रम विभाग ने इस दौरान मुख्य सेवायोजकों और कारखाना प्रबंधकों को भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार, जिन संविदाकारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनके अधीन कार्यरत श्रमिकों का वेतन सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जाए। साथ ही, भुगतान की गई राशि का समायोजन संबंधित संविदाकार के बिल से किया जाए।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि श्रमिकों को समय पर वेतन देना मुख्य सेवायोजक और कारखाना प्रबंधक की कानूनी जिम्मेदारी है। अपर श्रमायुक्त राकेश द्विवेदी ने कहा कि जिले में औद्योगिक इकाइयों में शांति बनाए रखने और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि करने वाले संविदाकारों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। श्रमिकों और उद्यमियों की सुविधा के लिए विभाग ने शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। कोई भी श्रमिक या उद्यमी अपनी शिकायत टेलीफोन नंबर 0120-4126892 पर दर्ज करा सकता है।

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