January 12, 2026
National

धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश पर लगी मुहर

Uttarakhand Public and Private Property Damage Recovery Ordinance approved in Dhami Cabinet meeting

देहरादून, 4 मार्च । उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कुल 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई।

इस कानून में दंगाईयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान होगा। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी।

अध्यादेश लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा। बैठक में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया। संशोधन से निजी भूमि पर उगे पेड़ों की कई प्रजातियों को वन अधिनियम से बाहर किया जाएगा जिससे पेड़ कटान के लिए वन विभाग से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।

बैठक में सहायक लेखाकार के पदों पर भी निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है। अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। साथ ही उत्तराखंड आवास नीति संशोधन नियमावली 2024 में प्रति आवास इकाई का मूल्य छह लाख है। जिसमें 3.50 लाख लाभार्थी वहन करते हैं। उन्हें अंशदान में कठिनाई हो रही है। लिहाजा, राज्यांश सरकार देगी। आवंटन की प्रक्रिया में अभी तक राजस्व, नगर निकाय व प्राधिकरण की संयुक्त टीम होती थी, लेकिन अब प्राधिकरण ही सत्यापन करेंगे।

कैबिनेट बैठक में अशासकीय विद्यालयों में भर्ती की रोक को हटाया गया है। उच्च शिक्षा में भर्ती की जो समिति बनी है, वही माध्यमिक विद्यालयों में भी भर्ती करेगी।

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