January 18, 2025
Haryana

गरीब, जरूरतमंद परिवारों पर बोझ कम करेगी विवाह शगुन योजना: डीसी

Vivah Shagun Yojana will reduce the burden on poor, needy families: DC

सिरसा, 15 मार्च गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों पर बेटियों की शादी के आर्थिक बोझ को कम करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

पात्र लाभार्थियों द्वारा अपनी शादी का पंजीकरण कराने के बाद ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके लिए नवविवाहित जोड़े को ई-दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।

डीसी आरके सिंह ने कहा कि जो पात्र लाभार्थी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी का ऑनलाइन पंजीकरण अपनी बेटी की शादी के छह माह पहले पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें. उन्होंने बताया कि पंजीकरण के बाद विवाहित जोड़े के माता-पिता को योजना के तहत सहायता प्रदान की जाएगी।

डीसी ने कहा, अनुसूचित व विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में हो तो उन्हें योजना के तहत 71 हजार रुपये का लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि सभी श्रेणियों की विधवाओं, निराश्रित, अनाथ बच्चों या जिनकी आय प्रति वर्ष 1,80,000 रुपये से कम है, उन्हें योजना के तहत 51,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची में शामिल सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवारों को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा. यदि एससी या एसटी का परिवार बीपीएल सूची में नहीं था और उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम थी, तो उन्हें 31,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि विवाहित जोड़ा 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है, तो उन्हें 51,000 रुपये दिए जाएंगे और यदि पति-पत्नी में से कोई एक 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग है, तो उन्हें 31,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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