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पति की हत्या के आरोप में महिला को उम्रकैद की सजा मिली

Woman sentenced to life imprisonment for murdering husband

कंचन माही जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक महिला को अपने पति की हत्या के आरोप में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने कमलेश को अपने पति रोडास की हत्या का दोषी पाया और उस पर जुर्माना भी लगाया।

सहायक जिला अटॉर्नी नीरज राणा ने बताया कि 28 जून, 2022 को पाराओ पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में एक नाले में एक शव मिला था। मृतक रोडास के हाथ-पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे। मृतक के भाई इंदरपाल सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उनका भाई रोडास दो दिन से लापता था और उसका शव नाले में मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि रोडास और उसकी पत्नी कमलेश के बीच अक्सर झगड़े होते थे और उन्हें शक था कि कमलेश ने ही रोडास की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के घर से सबूत और खून के धब्बे बरामद किए और आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया।

जिला अटॉर्नी जंग बहादुर सिंह ने कहा, “अदालत ने कमलेश को उसके पति रोडास की हत्या के मामले में दोषी पाया और उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और आईपीसी की धारा 201 के तहत एक वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 21,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।”

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