यमुनानगर, 15 जनवरी हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (बाजार समिति) को एक बड़ा झटका देते हुए, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), जिला न्यायालय, जगाधरी, मधुलिका ने बाजार समिति को 11 एकड़ 7 कनाल और 7 मरला भूमि का कब्जा मालिक को सौंपने के लिए कहा है। भूमि।
कोर्ट के फैसले का नतीजा कोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मार्केट कमेटी) को लकड़ी मंडी को किसी अन्य जगह शिफ्ट करना होगा इस बाजार के माध्यम से प्रतिदिन सैकड़ों किसान चिनार की लकड़ी की आपूर्ति यमुनानगर जिले की प्लाइवुड फैक्ट्रियों को करते हैं यह जमीन यमुनानगर जिले के मंडोली गांव में स्थित है और मार्केट कमेटी ने 2016 में मॉडल टाउन, यमुनानगर के राजीव मेहता से पट्टे पर लेने के बाद इस जमीन पर एक लकड़ी बाजार (लक्कड़ मंडी) विकसित किया था।
वादी (भूमि मालिक) के वकील एसपीएस नागला ने कहा कि 21 दिसंबर, 2023 को एक आदेश पारित करते हुए, सिविल जज (सीनियर डिवीजन), मधुलिका ने प्रतिवादी (बाजार समिति) को मुकदमे की संपत्ति का कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। निर्णय पारित होने की तारीख से तीन महीने के भीतर वादी।
उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने मुकदमे की संपत्ति का कब्जा मिलने तक हमेशा की तरह किराया/पट्टा राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
जानकारी के मुताबिक मार्केट कमेटी, यमुनानगर ने उक्त जमीन 18 फरवरी 2016 को राजीव मेहता से तीन साल (17 फरवरी 2019 तक) के लिए लीज पर ली थी। कमेटी ने करीब पांच करोड़ रुपये खर्च कर उक्त जमीन पर लकड़ी मार्केट विकसित किया है.
उक्त पट्टा समझौते के खंड दो के अनुसार, पट्टे की शर्तों को दो साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, यदि उस स्तर पर पट्टेदार द्वारा आवश्यक हो।
उक्त अवधि के आधार पर, मार्केट कमेटी, यमुनानगर ने 6 फरवरी, 2019 को भूमि मालिक को एक नोटिस जारी किया, जिसमें शर्तों पर अगले दो वर्षों (17 फरवरी, 2021 तक) के लिए पट्टे के विस्तार का अनुरोध किया गया। और शर्तें पार्टियों द्वारा पहले ही स्वीकार कर ली गई हैं।
फरवरी 2019 में लीज अवधि समाप्त होने के बाद जमीन के मालिक ने बाजार समिति से नये नियम व शर्तों पर उक्त जमीन का लीज नवीकरण करने को कहा.
हालांकि, मार्केट कमेटी ने उनकी मांग नहीं मानी और उक्त जमीन के लीज का नवीनीकरण अब भी लंबित है.