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पॉक्सो मामले में युवक को 20 साल की जेल

Youth gets 20 years' jail in POCSO case

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) मामले में एक युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने करनाल निवासी अनुज (23) उर्फ ​​बंटी को दोषी ठहराया और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कुरुक्षेत्र पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 8 फरवरी, 2021 को सदर पिहोवा थाने में एक महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ घर से चली गई है। शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया और 13 फरवरी को जांच के दौरान लड़की को करनाल बस स्टैंड से बरामद कर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

6 नवंबर को, कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराधों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय) की अदालत ने अनुज को आईपीसी की धारा 363 और 366-ए, और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) के तहत सज़ा सुनाई। ये सज़ाएँ साथ-साथ चलेंगी।

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