May 13, 2025
Haryana

सोनीपत में नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में युवक को 20 साल की जेल

Youth sentenced to 20 years in jail for gangraping a minor in Sonipat

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने बुधवार को सोनीपत के खरखौदा इलाके में 17 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार करने के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। अदालत ने पिछले महीने इसी मामले में विधि से संघर्षरत चार बच्चों को पहले ही 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।

अदालत ने दोषी पर 56,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पांचवां आरोपी खरखौदा निवासी अंकित अपराध के समय बालिग था। विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की सूचना 2 अप्रैल 2023 को खरखौदा पुलिस को दी गई थी।

पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उसकी बेटी सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी ने बताया कि उसका सहपाठी एक लड़का उसे 31 मार्च 2023 को किताबें दिलाने के बहाने खरखौदा में अपने दोस्त के घर बुलाया था।

उसके सहपाठी और उसके दोस्त ने एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उन्होंने अपने दो और दोस्तों को बुलाया, जिनमें से एक ने उसके साथ बलात्कार किया जबकि दूसरे ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। इसके बाद पांचों आरोपियों ने पीड़िता को धमकाया कि उन्होंने उसका अश्लील वीडियो बना लिया है और अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया तो वे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।

आरोपियों ने पीड़िता से 40 हजार रुपये की फिरौती भी मांगी। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने उनका नाम बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। शिकायत के बाद खरखौदा पुलिस ने आईपीसी की धारा 376डी, 385 और 506 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 और 18 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने मामले में सभी पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। बुधवार को एएसजे नरेंद्र की कोर्ट ने अंकित को 20 साल की सजा सुनाई और उस पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने 56 हजार रुपये के जुर्माने में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के भी निर्देश दिए हैं।

Leave feedback about this

  • Service