पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने शुक्रवार को बताया कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सीमा पार से नार्को तस्करी और हथियार गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 8.27 किलोग्राम हेरोइन, 6 किलोग्राम अफीम, 13.1 किलोग्राम रसायन और एक अत्याधुनिक 9एमएम ग्लॉक समेत 4 पिस्तौल और 17 कारतूस बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अमृतसर के छेहरटा में भल्ला कॉलोनी निवासी आदित्य प्रताप उर्फ काका (23) और अमृतसर के तरनतारन रोड के कोट खालसा अब भाई मंझ साहिब के प्रेम नगर निवासी शंभू कबीर (35) के रूप में हुई है।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास है और दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले दर्ज हैं, जबकि आरोपी शंभू कबीर एक हत्या के मामले में भी वांछित है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच चल रही है ताकि आगे के संबंध स्थापित किए जा सकें।
अधिक जानकारी साझा करते हुए, पुलिस आयुक्त (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हथियारों की तस्करी में आरोपी आदित्य उर्फ काका की संलिप्तता के बारे में विश्वसनीय इनपुट मिलने के बाद, पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद की पुलिस टीमों ने जाल बिछाया और उसे अमृतसर के कोट खालसा में प्रेम नगर रोड पर बंद भट्ठा से गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से दो पिस्तौल – .32 बोर और .30 बोर, और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए।
उन्होंने बताया कि इस मामले में आगे की जांच के दौरान दूसरे आरोपी शंभू कबीर का नाम भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस टीमों ने उसे तुरंत नामजद कर लिया और उसे पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया। आरोपी शंभू कबीर को अमृतसर के कोट खालसा में गुरु की वडाली रोड पर पुराने गैस गोदाम से गिरफ्तार किया गया। आरोपी शंभू के खुलासे पर जांच के दौरान पुलिस टीमों ने उसके कब्जे से 275 ग्राम हेरोइन, 11.1 किलोग्राम केमिकल (हेरोइन में मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है) और एक .32 बोर पिस्तौल बरामद की है।
पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी आदित्य उर्फ काका के खुलासे के आधार पर आगे की जांच में उसके पास से 5 किलो और 3 किलो हेरोइन के दो पैकेट, 2 किलो केमिकल, 6 किलो अफीम और एक 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौल के साथ एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और बरामदगी की उम्मीद है।
इस बीच, उनके खिलाफ तीन अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 240 दिनांक 6/11/23, पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 और 21-सी और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एफआईआर संख्या 247 और पुलिस स्टेशन इस्लामाबाद में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21-सी के तहत एफआईआर संख्या 246 दिनांक 13/11/24 शामिल हैं।