चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया, जो 7 मई को शुरू हुई, आज तीसरे दिन कोई भी उम्मीदवार पर्चा दाखिल करने नहीं आया।
नामांकन की अनुपस्थिति के बावजूद, 7 मई को यूटी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किया गया चुनाव का नोटिस प्रभावी रहेगा। इच्छुक पार्टियों और नागरिकों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी, यूटी की वेबसाइट ceochandigarh.gov.in पर नोटिस तक पहुंच कर अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान, उम्मीदवारों को भारत के चुनाव आयोग द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न निर्देशों की याद दिलाई जाती है, जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 ए के अनुसार, चुनाव सामग्री पर प्रिंटर और प्रकाशक की जानकारी का अनिवार्य प्रदर्शन शामिल है।
उम्मीदवारों को अधिनियम की धारा 78 के अनुसार, चुनाव-संबंधी खर्चों का सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने और परिणाम घोषित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर जिला चुनाव अधिकारी को जमा करने की उनकी ज़िम्मेदारी भी याद दिलाई जाती है। प्रावधान का अनुपालन न करने पर दंड का प्रावधान है, जिसमें छह महीने तक की कैद, 2,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों शामिल हैं।
इन निर्देशों की प्रतियां नामांकन पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक उम्मीदवार को दी जाती हैं।
पारदर्शिता और जन जागरूकता के लिए, सभी उम्मीदवारों के हलफनामे ईसीआई पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं और इन्हें वोटर हेल्पलाइन ऐप, नो योर कैंडिडेट ऐप (केवाईसी) और एफिडेविट.eci.gov.in सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
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