फरीदाबाद, 30 जुलाई यातायात पुलिस विभाग ने इस वर्ष जिले में शराब पीकर वाहन चलाने के लिए 1,156 चालान जारी किए हैं।
विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि जुलाई में ही 460 चालान जारी किए गए। उन्होंने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान जारी है, जिसमें नशे की हालत में वाहन चलाने और तेज गति से वाहन चलाने से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं और जान या चोट लग सकती है।
दंड शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने में 10,000 रुपये का चालान और आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) न्यूनतम तीन महीने के लिए निलंबित करना शामिल है।
यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाता है, तो वह दुर्घटना की स्थिति में बीमा के लिए दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने के प्रावधान में 10,000 रुपये का चालान और आरोपी का ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) न्यूनतम तीन महीने के लिए निलंबित करना शामिल है। यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाता है, तो वह दुर्घटना की स्थिति में बीमा के लिए दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।
प्रवक्ता ने बताया कि शहर और जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान अनिश्चित काल तक जारी रहेगा।
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