January 17, 2025
Himachal

मंडी में मादक पदार्थ तस्करी मामले में दो लोगों को 12 साल का कठोर कारावास

12 years rigorous imprisonment to two people in drug trafficking case in Mandi

मंडी जिला के विशेष न्यायाधीश (प्रथम) की अदालत ने आज मादक पदार्थों की तस्करी के लिए दो व्यक्तियों को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

आरोपी ओम प्रकाश और सतीश कुमार उर्फ ​​बिच्छू को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और धारा 29 के तहत दोषी पाया गया। उन पर 1,20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जुर्माना न भरने की स्थिति में एक साल और दो महीने के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष का नेतृत्व करने वाले जिला अटॉर्नी मंडी विनोद भारद्वाज के अनुसार, घटना 17 दिसंबर, 2020 की है। बल्ह पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारी नियमित गश्त पर थे, जब उन्होंने ओम प्रकाश नामक एक ऑल्टो कार को रोका। पुलिस से बचने की कोशिश करने पर प्रकाश को हिरासत में ले लिया गया, जिससे पुलिस को संदेह हुआ कि वह कुछ अवैध सामान ले जा रहा है।

वाहन की तलाशी लेने पर एक नीले-काले रंग का बैग मिला जिसमें एक सफेद रंग का कैरी बैग था, जिसमें चरस के कई पाउच थे। पदार्थ का वजन 4.030 किलोग्राम था। पुलिस ने पाउच और वाहन को जब्त कर लिया और 18 दिसंबर, 2020 को बल्ह पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई।

आगे की जांच में सतीश कुमार उर्फ ​​बिच्छू की संलिप्तता सामने आई और दोनों आरोपियों पर तदनुसार आरोप लगाए गए। अभियोजन पक्ष ने मुकदमे के दौरान 25 गवाहों के साक्ष्य पेश किए और 16 अक्टूबर, 2024 को मामले पर विस्तार से बहस की गई। अदालत ने 11 नवंबर, 2024 को आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा पर बहस के बाद आज सजा सुनाई।

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