2013 के भोला ड्रग मामले में विशेष पीएमएलए कोर्ट ने आज सभी 17 आरोपियों को दोषी करार दिया। पूर्व पहलवान से पंजाब के डीएसपी बने जगदीश भोला को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि अन्य आरोपियों को तीन से 10 साल तक की जेल की सजा मिली।
आदेश में 23 आरोपियों को शामिल किया गया, जिनमें से दो घोषित अपराधी हैं, जबकि चार की मुकदमे के दौरान मौत हो गई। धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई जांच ईडी ने 2013 में पंजाब में दर्ज आठ एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। 95 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की गई है।
आरोपियों में भोला, मनप्रीत सिंह, सुखराज सिंह, मनिंदर सिंह, सुखजीत सिंह, अवतार सिंह उर्फ तारी और देविंदर सिंह उर्फ हैप्पी को 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने भोला और अवतार पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
भोला के ससुर दलीप सिंह मान को तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गुरप्रीत कौर (भोला की पत्नी), संदीप कौर (तारी की पत्नी), जगमिंदर कौर औलाख, गुरमीत कौर व अमरजीत कौर को तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। गुरदीप सिंह मनचंदा, सुभाष बजाज, सुनील बजाज व अंकुर बजाज को पांच साल की कैद व 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
एक मामले में दोषी ठहराए गए आरोपियों की संख्या के लिहाज से ईडी के पक्ष में यह सबसे बड़ा सजा आदेश है।
यह पूछे जाने पर कि क्या मामले में राजनेताओं की कोई संलिप्तता थी, ईडी के पूर्व उपनिदेशक निरंजन सिंह ने कहा, जांच के दौरान सरकार ने मेरा तबादला कोलकाता कर दिया। हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से ऐसा किया गया हो।
Chandigarh
ड्रग मामले में 17 दोषी करार, पंजाब के पूर्व डीएसपी भोला को 10 साल की जेल
- July 31, 2024
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