राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क विभाग की एक टीम ने शुक्रवार को बिलासपुर जिले में पंजाब सीमा पर स्थित गरमोदा बैरियर पर “केवल चंडीगढ़ में बिक्री के लिए” शराब के 180 केस जब्त किए। बिलासपुर के राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क उपायुक्त हरीश छाटे ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब की तस्करी के खिलाफ लगातार निगरानी और कार्रवाई के चलते पिछले तीन दिनों में यह दूसरी बड़ी ज़ब्ती है। छाटे ने बताया कि रात करीब 12:05 बजे बैरियर पर एक वाहन (HP-82A-4645) को रोका गया और जांच के दौरान, “केवल चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में बिक्री के लिए” लेबल वाली शराब राज्य में लाई जा रही थी, जिसे जब्त कर लिया गया। उन्होंने बताया कि जब्त किए गए माल में 111 ऐस रम के 139 केस, 999 पावरस्टार फाइन रम के 11 केस और रॉयल स्टैग के 30 केस शामिल हैं, कुल मिलाकर 180 केस।
उन्होंने बताया कि वाहन में यात्रा कर रहे दोनों व्यक्ति शराब की खेप के लिए वैध परमिट या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, उन्हें हिरासत में ले लिया गया और शराब तथा वाहन को जब्त कर लिया गया। बाद में, उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि स्वार्घाट पुलिस स्टेशन में हिमाचल प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 39 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
छाहते ने बताया कि सहायक राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क अधिकारी पंकज राणा, सहायक आयुक्त अनुराग गर्ग, सहायक राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क अधिकारी प्ररित पटियाल, कांस्टेबल रोहित कुमार, चपरासी राकेश कुमार और ड्राइवर सौरभ की एक टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया।
उन्होंने कहा कि विभाग अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि सीमा चौकियों पर वाहनों की जांच और निगरानी प्रणालियों को मजबूत किया जा रहा है।

