अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यशविंदर पॉल सिंह ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों को 14 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निवासी अक्षय कुमार सिंघल और संदीप गुप्ता पर जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार एसटीएफ अंबाला की एक टीम को 15 सितंबर, 2020 को सूचना मिली थी कि सिंघल और गुप्ता प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति करते हैं और एक कार में सहारनपुर से अंबाला जाएंगे।
एसटीएफ की टीम ने यमुनानगर में अंबाला-सहारनपुर हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच शुरू की तो कार से 1440 कैप्सूल, 2975 इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाओं की 1500 छोटी बोतलें बरामद की गईं।
एसआई दिनेश कुमार (एसटीएफ, अंबाला) की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ छप्पर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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