फ़रीदाबाद, 31 जनवरी वन विभाग द्वारा अपनी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ चलाए गए अभियान के परिणामस्वरूप जनवरी में 20 निर्माण ध्वस्त हो गए। चल रहे अभियान में वन भूमि पर मौजूद अन्य 90 निर्माणों को गिराया जाएगा। वन विभाग ने चल रहे अभियान के मद्देनजर सूरजकुंड क्षेत्र में मैरिज गार्डनों की बुकिंग के खिलाफ एक सलाह जारी की है।
सूत्रों का कहना है कि पीएलपीए एक्ट-1900 के तहत आने वाली जमीन पर अवैध रूप से जो निर्माण हुए हैं, उनमें बड़ी संख्या में फार्महाउस, मैरिज गार्डन, बैंक्वेट हॉल, आवासीय इकाइयां, वाणिज्यिक और संस्थागत भवन शामिल हैं। इस साल वन विभाग द्वारा फिर से शुरू किए गए अभियान में पिछले दो हफ्तों में 20 निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। दावा किया गया है कि सर्वेक्षण में पहचाने गए ऐसे निर्माणों की संख्या लगभग 700 क्लस्टर या इलाके पाए गए, जिनमें 500 हेक्टेयर क्षेत्र में 7,000 निर्माण हैं। इनमें 2018-19 में एक सर्वेक्षण में पाए गए लगभग 130 फार्महाउस और मैरिज गार्डन शामिल हैं। जिला प्रशासन के सूत्रों का दावा है कि विध्वंस अभियान का अभी भी अधिकांश निर्माणों पर असर नहीं पड़ा है, उन्होंने कहा कि संरक्षित भूमि पर बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण अभी भी मौजूद हैं क्योंकि इनमें से कई ने कानूनी रोक प्राप्त कर ली है। बताया गया है कि अनंगपुर, अनखीर, मेवला महाराजपुर और लकड़पुर गांवों में लगभग 6,793 निर्माण हैं।
एक कार्यकर्ता चेतन अग्रवाल कहते हैं, ”हालांकि कुछ निर्माणों को उच्च न्यायालय से स्थगन मिल गया है, लेकिन अगर सरकार अतिक्रमण हटाने को लेकर गंभीर है तो यह बरकरार रखने योग्य नहीं है।” 2013 में दायर एक सीडब्ल्यूपी के जवाब में जुलाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि से निर्माण हटाने का आदेश दिया था। “हालांकि 120 एकड़ में फैली खोरी गांव कॉलोनी को जून 2021 में ढहा दिया गया था, लेकिन उन निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफलता प्रभावशाली व्यक्तियों के स्वामित्व में, यह दोहरे मानकों और घोर भेदभाव को दर्शाता है,” यहां स्थित एक पारिस्थितिक कार्यकर्ता सुनील हरसाना कहते हैं।
डीएफओ राज कुमार ने कहा कि फार्महाउस या मैरिज गार्डन जैसे 20 निर्माण हटा दिए गए हैं, अन्य 90 के खिलाफ कार्रवाई जल्द ही की जाएगी। विभाग की ओर से कोई ढिलाई नहीं बरती गई और सभी तकनीकी और कानूनी बाधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि निवासियों को समारोहों के लिए सूरजकुंड में मैरिज गार्डन और फार्महाउस बुक करने से परहेज करने के लिए कहा गया है क्योंकि इनमें से कई अवैध हैं और उन्हें किसी भी समय ध्वस्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा, अवैध निर्माण के तहत कुल वन भूमि क्षेत्र 500 हेक्टेयर से कम है।
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