January 11, 2026
Haryana

2022 स्नैचिंग मामले में तीन को 10 साल की जेल

2022 Three get 10 years jail in snatching case

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप चौहान की अदालत ने गुरुग्राम में दोपहिया वाहन सवार से मोबाइल फोन छीनने के मामले में तीन आरोपियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर जुर्माना भी लगाया है।

दोषियों की पहचान गुरुग्राम के देवीलाल कॉलोनी निवासी गुलफाम, नितिन वासु और उत्तर प्रदेश के एटा जिले के निवासी अंकित के रूप में हुई है। उन्होंने 17 जून 2022 को एक मोटरसाइकिल सवार से मोबाइल फोन छीन लिया था, जिसके बाद उन्होंने पीड़ित के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए थे।

सेक्टर 10 ए थाने में एफआईआर दर्ज की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने आरोपियों के खिलाफ सबूत और गवाह जुटाए और उन्हें कोर्ट में पेश किया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने तीनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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